नाहन (एमबीएम न्यूज) : समीपवर्ती गांव की रहने वाली युवती का शारीरिक शोषण व उसे जातिसूचक शब्द कहे जाने का मामला आईपीसी की धारा 376 व एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। बकायदा पुलिस ने युवती के सीआरपीसी 154 के तहत बयान लेने के बाद मुकद्दमा दायर किया है।
संगडाह के रहने वाले आरोपी अचल शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीडिता का कहना है कि वह पांवटा साहिब के एक सरकारी स्कूल में हैल्थ ट्रेनर है। इसकी मुलाकात बीआरसी कार्यालय पांवटा साहिब में अचल शर्मा से हुई। इसके बाद आपस में बातचीत होती रही। इसी दौरान अचल उसे कई बार घर भी छोडता था। कई बार कटासन के समीप बाइक रोककर साइड में ले जाता था। इस दौरान उससे अश्लील हरकतें की जाती थी।
पीडिता का कहना है कि शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक शोषण किया गया है। जब उसने शादी की बात पूछी तो उसे यह कहकर मना किया गया कि वह शर्मा है और वह कोली है।
थाना प्रभारी तिलकराज शांडिल ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है।