चंबा (एमबीएम न्यूज) : शुक्रवार को स्पेशल जज पारस डोगर की अदालत ने मजीद पुत्र हसनदीन निवासी लाखन पीओ चराड़ी तहसील चुराह जिला चंबा को चरस तस्करी करने के मामले में छह साल का कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई हैं। जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला उपन्यायवादी उदस सिंह ने यह जानकारी दी कि मामला वर्ष 2013 का हैं। 13 नवंबर 2013 को करीब चार बजे हैड कांस्टेबल पवन कुमार व अन्य पुलिस कर्मी शिव मंदिर कोटी पुल के समीप नाकाबंदी पर थे तो इस दौरान मजीद वहां से गुजरा। पुलिस ने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली और उसकी जैकेट के भीतर से पांच सौ साठ ग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने मजीद के खिलाफ मामला दर्ज किया और कोर्ट में चालान पेश किया गया।