हमीरपुर (एमबीएम न्यूज): लापरवाही से गाड़ी चलाने पर दोषी शशांक शर्मा सुपुत्र जगन्नाथ शर्मा निवासी एचबी कालोनी हमीरपुर को विभिन्न धाराओं में 1 माह कैद तथा 1 माह की कैद व 1 माह कैद तथा बतौर सहायता 50 हजार रूपए शिकायतकर्ता को देने की सजा सुनाई।
25 अगस्त, 2012 को शिकायतकर्ता सुधान्शु रत्न पुत्र मूल शर्मा निवासी कलौनी हमीरपुर ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई कि उपरोक्त दिन को समय सायं अपने मोटरसाईकिल (सीएच 03पी-2702) पर सवार होकर पैट्रोल पंप की तरफ आ रहा था, तो एक अल्टो कार ( एचपी-22 डी0360) बड़ी तेज रफ्तार से आई, जिसने इसके मोटर साईकल को टक्कर मार दी, जिससे इसे गंभीर चोटें आई हैं।
जज अभय मण्डियाल के उपरोक्त सजा सुनाई है। मुकदमा की पैरवी भूपिन्द्र सिंह ने की है तथा मुकदमा की छानबीन एएसआई शिवकरण ने की है।