सोलन (एमबीएम न्यूज़) : जिला अदालत सोलन के सत्र न्यायधीश एससी कैंथला की अदालत ने नाबालिग युवती से दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे सात वर्ष के कठोर कारावास और 80 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी एनएल सेन ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 17 व 18 जून-2013 की मध्यरात्रि को एक युवक राम लाल उर्फ सोनू निवासी गांव बोहट-कसोल जिला बिलासपुर ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिल कर जिले के बागा थाना क्षेत्र से एक 16 वर्षीय युवती का बहला-फुसला कर अपरहण कर लिया और जंगल में उसके साथ दुराचार किया। उसके बाद वह युवती को बरठीं व पंजाब के रोपड़ ले गए। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश आरंभ की।
पुलिस ने पांच दिन बाद पीडि़त युवती को सलापड़ से बरामद कर किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ चालान बना कर पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार दिया गया और उक्त सजा सुनाई गई। साक्ष्यों के अभाव में सह-अभियुक्त को बरी कर दिया गया।