चंबा (एमबीएम न्यूज़) : विशेष न्यायधीश चंबा-II पारस डोगर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले को लेकर अब्दुल गफूर पुत्र फतेह मोहम्मद निवासी गांव नेरा डाकघर गनेड़ तहसील चुराह जिला चंबा को तीन साल का कारावास और बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी जिला उपन्यायवादी कंवर उदय सिंह ने की।यह मामला 27 अप्रैल 2014 का है।
पुलिस टीम ने कोटी के समीप नाकाबंदी की थी। इस दौरान पुलिस ने एक बाईक सवार को रोका था।जिससे छानबीन की जा रही है। लेकिन इसी दौरान लचोड़ी की ओर से आ रहा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने का असफल प्रयास करने लगा। पुलिस ने इस व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ के दौरान इस व्यक्ति ने अपना नाम अब्दुल गफूर और नेरा गांव का बताया। पुलिस ने शक के आधार पर उसकी तलाशी लेना शुरू किया।
पुलिस ने जब इसके बैग की तलाशी ली तो बैग के भीतर से 760 ग्राम चरस बरामद करने में पुलिस कामयाब हुई। पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चरस तस्करी करने पर मुकद्दमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज करने के बाद अदालत में चालान पेश किया।जिसके बाद अदालत में मामला चला। सोमवार को अब्दुल गफूर को अदालत ने तीन साल का कारावास और बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।