धर्मशाला (एमबीएम न्यूज़): उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कांगड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कांगड़ा में अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी व जैन के बच्चों तथा अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत अभिभावकों के बच्चों को प्री-मैट्रिक छात्रवृति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक छात्रवृति के लिए कक्षा एक से आठवीं तक फार्म ऑफलाईन और नवीं एवं दसवीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के फार्म ऑनलाईन भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के माता-पिता की वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और बच्चे की पिछली उर्त्तीण की गई परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक होने चाहिए।
उन्होंने बताया कि अस्वच्छ व्यवसाय छात्रवृति कक्षा एक से दसवीं तक के केवल उन्हीं बच्चों को देय होगी, जिनके माता-पिता अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत हैं। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 0177-2656183 व खंड प्रारम्भिक शिक्षा एवं उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है तथा इन योजनाओं के प्रपत्र प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय की वेबसाईट himachal.nic.in/eleedu/form.
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