बिलासपुर, 25 दिसंबर : पुलिस थाना घुमारवीं के तहत आने वाली एक ग्राम पंचायत की महिला प्रधान ने पंचायत सचिव पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए है। पुलिस ने पंचायत सचिव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए) (2) के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।
पीड़ित महिला का कहना है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों को लेकर पंचायत सचिव को बार-बार कहा जा रहा था, बावजूद इसके पंचायत सचिव जनहित के कार्यों को लंबित करता रहा। प्रधान का आरोप है कि जब उसने सचिव को इन कार्यों को लेकर कहा तो सचिव उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा। पंचायत प्रधान का कहना है कि इस मामले की शिकायत उसने डीसी बिलासपुर तथा बीडीओ घुमारवीं को भी की थी लेकिन सचिव के खिलाफ कोई भी कानूनी कदम नहीं उठाया गया। आखिरकार उसने पुलिस थाना घुमारवीं का दरवाजा खटखटाया।
घुमारवीं पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया में पंचायत सचिव के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। डीएसपी घुमारवीं अनिल ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।