शिमला, 30 नवम्बर : हिमाचल प्रदेश में कोई भी स्टेज कैरिज व स्कूल बसें बिना पासिंग के सड़कों पर नहीं दौड़ेगी। बिना पासिंग के बसें चलाने वाले बस ऑपरेटरों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। विभाग बिना विशेष पथ और बकाया टोकन जमा करवाए बस ऑपरेटरों को 31 दिसंबर तक बसों की पासिंग करवाने की छूट दी है। ऐसे में प्रदेश भर में निजी बस ऑपरेटर टोकन व विशेष पथकर जमा करवाए बिना अपनी बसों की पासिंग करवा सकते है।
परिवहन विभाग ने प्रदेश में यात्रियों व स्कूल बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि बसों की पासिंग के समय बकाया टोकन टैक्स व विशेष पथकर के पूर्णतः भुगतान के नियम को 31 दिसंबर तक बाधा न माना जाए।परिवहन विभाग के फैसले के मुताबिक पासिंग करवाते समय में निजी बस ऑपरेटर को सिर्फ यह प्रमाणित घोषणा पत्र देना होगा कि वह जल्द से जल्द बकाया टैक्स का भुगतान विभाग को जल्द जल्द कर देंगे।
गौर हो कि प्रदेश सरकार ने राज्य में निजी बस ऑपरेटरों को पहले ही 50 प्रतिशत टैक्स माफ कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी निजी बस ऑपरेटर कोविड काल के समय का पूरा 100 प्रतिशत टैक्स माफी करने की मांग कर रहे है। जिस पर पर सरकार अभी विचाराधीन है।