मंडी, 30 मार्च : जिला व सत्र न्यायधीश आरके शर्मा की अदालत ने चरस रखने के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। 10 साल के कठोर कारावास के आदेश जारी हुए हैं। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्ति कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम के मुताबिक 14 मार्च 2016 को पुलिस टीम ने बल्ह पुल के समीप दोषी से एक किलो 500 ग्राम चरस बरामद की थी। सीआईडी थाना भराड़ी में मामला दर्ज हुआ था। उनके मुताबिक आरोपी विजय शर्मा पुत्र चेतराम गांव भद्रवाड़ तहसील सरकाघाट के खिलाफ आरोप साबित हुए। इस पर अदालत ने विजय शर्मा को एनडीपीएस एक्ट की धारा-20 के तहत 10 साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है।