नाहन – सिरमौर जिला में श्री महामाया बालासुन्दरी जी चैत्र नवरात्र मेला त्रिलोकपुर के आयोजन हेेतू उपायुक्त प्रियतु मण्डल की अध्यक्षता में त्रिलोकपुर के यात्री निवास में बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ष चैत्र नवरात्र मेले का आयोजन 11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक किया जायेगाए इसमें अष्टमी पर्व 18 अप्रैल तथा चौदस पर्व 24 अप्रैल को होगा। उन्होंने कहा कि चैत्र नवरात्र मेला त्रिलोकपुर में उत्तर भारत से लाखों श्रद्घालु असीम श्रद्घा व भक्तिभाव से भाग लेते हैं इसके लिए मेला अवधि के दौरान जिला प्रशासन द्वारा मुलभूत सुविधाआें व कानून व्यवस्थाए सफाईए बिजलीए पेयजलए वाहन पार्किंग व भण्डारों आदि के बारे में सुनियोजित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि त्रिलोकपुर में श्रद्घालुआें की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित पुलिस बल तथा गृह रक्षकों को तैनात किया जायेगा। उपायुक्त ने कहा कि मेले के दौरान आग्रेय शस्त्रोंए विस्फोटक सामग्रीए मेला क्षेत्र में मद्यपान तथा मुख्य मंदिर में नारियल चढ़ाने पर प्रतिबन्ध रहेगा तथा मंदिर के प्रवेश द्वार पर मैटल डिटैक्टर की स्थापना की जायेगी। उन्होंने नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को मेला में खाद्यान्न आपूर्ति तथा नागरिक आपूर्ति निगम को गैस सिलेण्डरों की नियमित आपूर्ति के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम द्वारा मेला अवधि के दौरान त्रिलोकपुर के लिए अतिरिक्त विशेष बसें चलाई जायेंगी। श्रद्घालुआें को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मेला अवधि के दौरान चिकित्सा विभाग द्वारा प्राथमिक चिकित्सा बूथ स्थापित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में पूर्ण सफाई व्यवस्था व अन्य फूटकर कार्यों के लिए 35 श्रमिक रखे जायेंगे। उपायुक्त ने कहा कि सफाई व्यवस्था के मद्देनजर भण्डारों का आयोजन खुले स्थान पर नहीं किया जायेगा। विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली की आपूर्ति तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा श्रद्घालुआें को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु अस्थाई पाईप लाईनों की स्थापना की जायेगी। उन्होंने बताया कि पूर्व मेलों की तर्ज पर हिमाचली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लोक वाद्य दलों द्वारा समय.समय पर अपनी प्रस्तुतियां दी जायेंगी। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान आईडल पार्किंगए आेवर लोडि़ंगए ट्रेक्टरों.ट्रालियों पर आवाजाही व अनाधिकृत रेहड़ी.फेहड़ी पर विशेष नजर रखी जायेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी श्रद्घालु अपना वाहन नदी में न खड़ा करें। इसके अतिरिक्त बिना परमिट के वाहनों को मेला क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं दी जायेगी। लोगों की सुविधा के लिए लोक सम्पर्क विभाग की आेर सूचना केन्द्र स्थापित किया जायेगा। पूर्णिमा दिवस को दंगल का आयोजन किया जायेगा तथा प्लास्टिक व पॉलीथीन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इस अवसर पर स्थानीय पंचायत प्रधान कृष्ण लालए जिला परिषद सदस्य रघुबीर सिंह एसडीएम ज्योति राणाए तहसीलदार के एस लालटाए स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 एस0एम0अलीए डॉ0 अनिल बिशनोईए बीडीआे केडी कश्यपए क्षेत्रीय प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति निगम प्रदीप चौहान के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भाग लिया।
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