नाहन/सोलन: हालांकि कुछ जिलों में पहले ही धारा-144 लागू की जा चुकी है, लेकिन सिरमौर व सोलन में इसे शनिवार को लागू किया गया। इस बाबत दोनों ही जिलों में अलग-अलग अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आदेश 15 अप्रैल तक प्रभावी होंगे। 144 लागू होने के बाद बार्बर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर का संचालन नहीं होगा। एक जगह चार से अधिक लोगों का समूह एकत्रित नहीं होगा। किसी भी तरह के धरने व प्रदर्शन पर रोक रहेगी।
स्वास्थ्य टीम, फायर सेवा, पुलिस, औद्योगिक इकाईयों के कामगारों, फूड ज्वायंटस पर आदेश लागू नहीं होंगे। मगर फूड ज्वायंटस को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिसर पूरी तरह से सेनेटाइज हो। साथ ही सोशल डिस्टेंस को भी कायम रखना होगा। आदेश की उल्लंघना करने पर आईपीसी की धारा-269, 270 व 188 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। आदेशों में बसों के संचालन पर भी छूट होगी, लेकिन इसमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बस में सीटिंग क्षमता के अनुपात में 70 प्रतिशत यात्री ही सफर करें।
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