वी कुमार /मंडी
हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने मण्डी सर्किट के दौरान पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत तृप्ता देवी के तबादले को रद्द करने का आदेश दिया है। तृप्ता देवी ऊना जिला की ग्राम पंचायत बरनोह में नवंबर 2016 से बतौर पंचायत सचिव कार्यरत थी। विभाग ने इसका तबादला का ग्राम नारी को अल्पावधि में ही कर दिया। तृप्ता देवी ने अपने तबादले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में अधिवक्ता तरूण पाठक के माध्यम से याचिका दायर की। ट्रिब्यूलन के सदस्य (न्यायिक) डीके शर्मा ने मण्डी सर्किट के दौरान पर अपने फैसले में तृप्ता देवी के मामले को रिप्रेंजेंटेशन के तौर पर विभाग को प्रार्थी के आवेदन पर फैसला देने के लिए भेजा। इस आवेदन को विभाग ने खारिज कर दिया। तृप्ता देवी दोबारा से ट्रिब्यूनल की शरण में गई। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने इस बार रिप्रेंजेंटेशन के बजाय सीधे तबादला आदेश को रद्द करने का फरमान जारी कर दिया।
वहीं एक अन्य मामले में बिलासपुर में शिक्षा विभाग में कार्यरत उप निदेशक अमर सिंह ठाकुर के तबादला आदेश पर विभाग को पुर्नविचार करने का आदेश दिया गया है। अमर सिंह ठाकुर अप्रैल 2016 से बिलासपुर में बतौर उच्च शिक्षा उपनिदेशक अपनी सेवाएं दे रहे थे। मई 2018 में इन्हें अल्पावधि में बिलासपुर से उप शिक्षा निदेशक (निरिक्षण) जिला किन्नौर के लिए बदल दिया गया। अमर सिंह ठाकुर ने अधिवक्ता तरूण पाठक के माध्यम से ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने तबादले पर फिलहाल स्टे लगाते हुए सरकार को आदेश दिया कि इस आवेदन पर पुर्नविचार करें और प्रार्थी 15 दिनों के अन्दर सरकार के पास रिप्रेंजेंटेशन दायर करे।
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