अमरप्रीत सिंह / सोलन
पंचायत समिति नालागढ़ के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। यह जानकारी जिला पंचायत अधिकारी सतीश अग्रवाल ने दी। जिला पंचायत अधिकारी ने कहा कि पंचायत समिति नालागढ़ के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरूद्ध पंचायत समिति के 39 निर्वाचित सदस्यों में से 25 पंचायत समिति सदस्यों का एक अविश्वास प्रस्ताव 13 सितंबर 2018 को प्राप्त हुआ था।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 129 तथा (सामान्य) नियम 1997 के नियम-129 के अंतर्गत इस बारे 25 सितंबर को पंचायत समिति बैठक कक्ष नालागढ़ में एक बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि नियम समय 11.00 बजे से दोपहर बाद 1.00 बजे तक कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कोरम पूरा न होने के कारण बैठक विघटित हो गई तथा अविश्वास प्रस्ताव विफल रहा।
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