ऊना (एमबीएम न्यूज) : एसडीएम अंब की अदालत ने एक मामले पर फैसला सुनाते हुए पिरथीपुर पंचायत की निर्वाचित प्रधान के चुनाव को अमान्य करार दिया है। जानकारी देते हुए अधिवक्ता दिनेश वशिष्ठ ने बताया कि 3 जनवरी 2016 को पिरथीपुर में हुए चुनाव में सुदेश कुमारी को पिरथीपुर पंचायत की प्रधान निर्वाचित किया गया था। इसी गांव की शीला सिंह ने सुदेश के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
शीला देवी ने आरोप जड़ा था कि सुदेश ने चुनाव लडऩे के लिए दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्यों को छुपाया है, जिनके आधार पर वह चुनाव लडऩे के लिए अमान्य साबित होती। शीला की दलील के आधार पर हाईकोर्ट ने सुदेश के चुनाव लडऩे पर रोक लगा दी थी। शीला देवी ने 29 मार्च 2016 को एसडीएम अंब की कोर्ट में दायर याचिका में बताया था कि सुदेश कुमारी को पंजाब के कपूरथला स्थित सेशन जज की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल की सला सुनाई थी।
वहीं सुदेश पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत पर चल रही हैं। शीला सिंह ने आरोप जड़ा कि इन तमात तथ्यों को छुपा कर सुदेश कुमारी ने प्रधान पद का चुनाव लड़ा था। जबकि कोर्ट से दस साल की सजा पाने वाला कोई भी व्यक्ति चुनाव लडऩे के योग्य नहीं है।
वहीं एसडीएम अंब सुनील वर्मा की अदालत ने मामले की छानबीन और दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए सुदेश कुमारी के चुनाव को अमान्य करार दिया है। दिनेश ने बताया कि मामले की पैरवी अंब के एडवोकेट वीनस जसवाल ने की है।