एमबीएम न्यूज़ /नाहन
सरकार के निर्देशानुसार गरीबी रेखा से उपर रहने वाला कोई भी परिवार (एपीएल) स्वैच्छा से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिलने वाले खाद्यान्न का अभ्यर्पण कर सकता है ।
यह जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी पवित्रा पुंडीर ने बताया कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा वर्ष 2018-19 के बजट अभिभाषण में यह घोषणा की गई थी कि राज्य के एपीएल राशनकार्ड धारक अपनी इच्छानुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाला अनुदानित राशन का स्वेच्छापूर्वक अभ्यर्पण कर सकता है जिसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी आवेदन-प्रपत्र पर उपभोक्ता को अपना विकल्प देना अनिवार्य है । उन्होने कहा कि अनुदानित राशन का अभ्यर्पण करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा तैयार की गई वैबसाईट के माध्यम से भी आवेदन प्रपत्र हासिल किया जा सकता है ।
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