एमबीएम न्यूज़ /ऊना
उच्च न्यायालय के आदेशों अनुपालना के तहत उपमंडल अंब के अंतर्गत भरवाईं-चिंतपूर्णीं मार्ग से अवैध कब्जे हटाने का कार्य शुरू किया जा रहा है तथा इस दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने आगामी एक माह तक प्रभावित क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दी है।
इस बारे आदेश जारी करते हुए उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए उपमंडलाधिकारी नागरिक अंब को भरवाईं-चिंतपूर्णीं मार्ग से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत प्रभावित क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दी गई है तथा प्रभावित क्षेत्र में चार या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा तथा सुरक्षा में तैनात कर्मियों को छोडकर जिन लोगों के पास लाईसेंसयुक्त हथियार हैं वे अपने नजदीकी पुलिस थाना या गन डीलर के पास जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि यह आदेश आगामी एक माह तक लागू रहेंगे।
Latest
- सोलन : खैर के पेड़ से लटका मिला 20 साल का युवक, सुसाइड नोट भी बरामद
- नादौन में आधा दर्जन खैर के बड़े पेड़ों पर चली कुल्हाड़ी, लाखों में बताई जा रही कीमत
- 6 मई को कालाअंब के इन क्षेत्रों में बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति…
- विस चुनाव में पांवटा साहिब में निर्दलीय प्रत्याशी रहे मनीष तोमर कांग्रेस में शामिल
- हमीरपुर : शिक्षाविद व समाजसेवी हरी चंद लखनपाल का 86 वर्ष की आयु में निधन