शिमला (एमबीएम न्यूज): सरकार ने अंतिम वक्त पर 2018-19 की एक्साइज पॉलिसी में संशोधन किया है। सोमवार को इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। दरअसल पहले एक आवेदनकर्ता को दो यूनिट लेने का प्रावधान रखा गया था, लेकिन अब यह बढ़ाकर चार कर दिया गया है। लॉटरी सिस्टम से ही शराब के ठेकों का आबंटन होगा।
कारोबार से जुड़े लोग यह मांग कर रहे थे कि एक आवेदनकर्त्ता को चार यूनिट के लिए पात्र बनाया जाना चाहिए। 2017-18 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभाग को खासा नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे पर स्थित शराब के ठेकों को बंद करने के आदेश दिए थे। कई महीने तक विभाग को ठेके हाईवे से दूर ठेके खुलवाने की जुगत लगानी पड़ी थी। हालांकि 2017-18 में 1300 करोड़ का राजस्व लक्षित किया गया था।
संभावना है कि यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ होगा। उधर 2018-19 में विभाग ने शराब के कारोबार से 1600 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा है। निर्धारित लक्ष्य को अर्जित किया जा सके, संभवत: इसी मकसद से अंतिम वक्त पर बदलाव किए गए हैंं। विभाग को उम्मीद है कि पहले राऊंड में ही ठेके आबंटित हो जाएंगे। मोटी जानकारी के मुताबिक राज्य भर में शराब के ठेकों के आबंटन के लिए लगभग एक हजार यूनिटस बनाई गई है।
उधर विभाग के सहायक आयुक्त जीडी ठाकुर ने पुष्टि करते हुए कहा कि विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसे संबंधित अधिकारियों को भेजा जा रहा है।