शिमला(एमबीएम न्यूज़): क्षेत्र के समीप कोटी वन्य क्षेत्र में अवैध पेड़ कटान मामले में गिरफ्तार आरोपी भूप राम को जमानत मिल गई है। स्थानीय अदालत ने बुधवार को भूप राम को जमानत दी। भूप राम का दूसरी बार पुलिस रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आज उसे अदालत में पेश किया गया था।
पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का अदालत से अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने इसे ठुकराते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए। भूप राम अवैध कटान मामले में मुख्य आरोपी था और 12 वन महकमे ने ढली थाना में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने 20 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अदालत ने 21 जनवरी को आरोपी को तीन दिन के रिमांड पर भेज दिया था।
23 जनवरी को रिमांड समाप्त होने के बाद पुलिस ने भूप राम का फिर 3 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन अदालत ने उसे एक दिन के रिमांड पर भेजा था। रिमांड के दौरान ढली पुलिस ने भूप राम के घर से उन औजारों को भी बरामद कर लिया था, जिसके द्वारा उसने सैंकड़ों पेड़ काटे थे। बता दें कि कोटी वन्य क्षेत्र में 416 देवदार, बान और चील के पेड़ अवैध तौर पर काटे गए थे। ये सारे पेड़ वन विभाग की 40 बीघा भूमि पर थे।
लिहाजा वन विभाग की तरफ से इस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इससे वन विभाग ने मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित की थी। इस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कोटी वन्य क्षेत्र का जिम्मा संभालने वाले कुछ वन कर्मियों को जार्जशीट करने की सिफारिश की थी।