पालमपुर (एमबीएम न्यूज़): हिमाचल प्रदेश आबकारी एवम कराधान विभाग के उड़नदस्ते ने जिला के एक बड़े कारोबारी पर शिंकजा कसा है। पालमपुर स्थित विभाग के उड़नदस्ते ने इस कारोबारी को जहां भारी-भरकम जुर्माना लगाया है, वहीं टैक्स भी वसूला जाना है। विभागीय अधिकारी यह दावा कर रहें है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो टैक्स और जुर्माना वसूला गया है वह पहली मर्तबा है। विभागीय अधिकारियों ने यह मामला आनलाईन प्रणाली के तहत पकड़ा है।
हिमाचल प्रदेश आबकारी एवम कराधान विभाग के पालमपुर स्थित उड़नदस्ते ने डमटाल की एक औद्योगिक इकाई को हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 तथा हिमाचल प्रदेश कर अधिनियम 2010 के तहत लगभग 84 लाख 45 हजार 755 रूपए कर व जुर्माना लगाया है। विभाग के मुताबिक मामला विभागीय आनलाईन प्रणाली के तहत पकड़ा गया है।
जांच के दौरान पाया गया कि डमटाल स्थित एक कारोबारी द्वारा राज्य के बाहर से खरीद पर तैयार सामान राज्य के बाहर ब्रांच ट्रांसफर करता था, मगर प्रवेश की अदायगी उसके द्वारा नहीं की गई थी। लेकिन प्रदेश में वह जो खरीद कर रहा था उस पर मिलने वाले इनपुट टैक्स की क्रेडिट ले रहा था। इस मामले में तुर्रा यह था कि करमुक्त बिक्री पर यह देय नहीं था।
ऐसे में विभागीय अधिकारियों अनिल शर्मा, निरीक्षक प्रेम शर्मा व सुरजीत रांगड़ा ने इस मामले की पड़ताल की तो अनियमिताएं पाई गई और कारोबारी को एक माह का समय देते हुए उसे जुर्माना व कर की रकम को अदा करने के निर्देश दिए गए है।
डमटाल के कारोबारी पर 85 लाख जुर्माना व टैक्स : देवराज शर्मा
उप आयुक्त देवराज शर्मा ने बताया कि डमटाल के एक कारोबारी पर करीबन 85 लाख का जुर्माना व कर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इस धनराशि को जमा करवाने के लिए उसे एक माह का समय दिया गया है। कारोबारियों की आनलाईन डिटेल को खंगाला जा रहा है और इस तरह के अन्य मामलों को भी सामने लाया जाएगा, जो भी कारोबारी इन मामलों में दोषी पाए जाएगें उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।