मंडी (वी.कुमार) : 20 जून 2015 को आईआईटी कमांद में हुए गोलीकांड मामले में सीटू के दो नेताओं को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। दोनों को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। सीटू के जिला उपाध्यक्ष परस राम और महासचिव राजेश शर्मा बीती 13 अगस्त 2015 से मंडी की सबजेल में बंद थे। इनपर हत्या और साजिश रचने का आरोप है। इन दोनों नेताओं ठेकेदार नंदलाल पर किसी भी गवाह ने सीधी भागीदारी होने की बात नहीं स्वीकारी है जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत दी है।
वहीं सीटू के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने इन परस राम और राजेश शर्मा की जमानत के फैसले का स्वागत किया है। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि इन नेताओं पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि इन्हें जमानत जरूर मिली है लेकिन मंडी की अदालत में इन पर चल रहा मुकदमा अभी भी जारी है।
गौर रहे कि 20 जून 2015 को आईआईटी कमांद में मजदूरों के प्रदर्शन के दौरान गोली चलने के बाद दंगा भड़क गया था। इसमें ठेकेदार के 4 युवकों को भीड़ ने पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। हादसे के दो महीने बाद पुलिस ने 16 लोगों को हिरासत में लिया था जिसमें दो महिलाएं भी शामिल थी, हालांकि इन महिलाओं को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब तीन और लोगों को जमानत मिली है जबकि 11 लोग अभी भी जमानत के इंतजार में हैं। तीसरा शख्स ठेकेदार नंदलाल है। सीटू के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह को उम्मीद है कि हाईकोर्ट से जल्द ही इन्हें भी जमानत मिल जाएगी।