शिमला (एमबीएम न्यूज): राज्य सरकार ने मंत्रीमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान योजना लांच करने का फैसला लिया है। साथ ही नौकरियों का पिटारा फिर खोला है। शिक्षकों के सम्मान योजना का उद्देश्य उन शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है, जो बेहतरीन रिजल्ट खासकर गणित, विज्ञान व इंगलिश में दे रहे हैं।
इस योजना के तहत सौ फीसदी रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को एक साल का सेवा विस्तार व वित्तीय लाभ देने का निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा 2016 के बजट अभिभाषण में की थी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पांच साल तक सौ प्रतिशत रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को ही सेवा विस्तार मिलेगा।
बैठक में विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में 19 से 23 दिसंबर तक आयोजित करने का भी फैसला लिया गया है। स्वरोजगार व रोजगार सृजन व दक्षता को अपग्रेड करने के उददेश्य से मंत्रीमंडल ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना भी शुरू की है। इसके तहत नवाचार योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस योजना में व्यवहार्य परियोजनाओं को उत्पादन व सर्विस सेक्टर में प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि उद्यमी इसे बाद में प्रोफैशनल तरीके से चला सकें। कैबिनेट ने उन महाविद्यालयों में यूजी स्तर पर एजुकेशन विषय शुरू करने को मंजूरी दी है, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 4 हजार या उससे अधिक है।
वीरभद्र कैबिनेट ने केन्द्र सरकार के मंत्रालय तथा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों, जिनमें राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण, रेलवे और रक्षा मंत्रालय इत्यादि शामिल हैं, के लिए प्रदेश में विभिन्न भू अधिग्रहण प्रक्रिया की पहल पर हरियाणा, बिहार, असम इत्यादि राज्य की तर्ज पर 9 प्रतिशत की दर से राज्य प्रशासनिक तथा आकस्मिक शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है।
नौकरियों का पिटारा
– हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के चार पदों को जाएगा भरा।
– आईजीएमसी शिमला के सुपर स्पैशलिटी विभाग में फेकल्टी के 6 पदों को भरने का फैसला।
– स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 100 पदा अनुकंपा के आधार पर भरे जाएंगे।
– लोक निर्माण विभाग में चालक व ऑपरेटर्स के 83 पद भरने को मंजूरी दी गई है।
– दिव्यांगों के विभिन्न श्रेणियों में 14 पद बैकलॉग से भरे जाएंगे।
– हिमाचल प्रदेश चुनाव विभाग में कानूनगो के पांच पदों को अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा।
– उद्योग विभाग में प्रबंधक के तीन पद भरने को भी मंजूरी दी गई है।
– सरकार ने सहायक ड्रग कंट्रोलर के तीन व ड्रग इंस्पेक्टर के 22 पद सृजित किए हैं।
– मंत्रीमंडल ने स्टाफ ऑफिसर के तीन पद आईजी रेंजिज में स्वीकृत किए हैं।
– पालमपुर के सिविल अस्पताल में मेडिकल अधीक्षक का एक पद स्वीकृत किया गया है।
– परिवहन विभाग में दैनिक भोगी चालकों के तीन पद भरे जाएंगे।
-पर्यटन विभाग में सहायक पर्यटन विकास अधिकारी के दो पद व इंस्पेक्टर के तीन पद भरने को भी मंजूरी दी गई है।
– प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में चौकीदार के दो पद सृजित किए गए हैं।
– श्रम विभाग में आउटसोर्स के आधार पर एक विश्लेषक का पद भरा जाएगा।
– शिमला के धामी कॉलेज में शारीरिक शिक्षा के सहायक प्रोफैसर का पद भरने को भी मंजूरी दी गई है।
हेल्थ सेक्टर
– कुल्लू की फुनौती ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र को खोलने के लिए स्टाफ समेत मंजूरी दी गई है।
– ऊना के बस्सल में पीएचसी, शिमला के कोटी पीएचसी को अपग्रेड, ऊना के थाना कलां व कांगड़ा की मझीन पीएचसी को सीएचसी का दर्जा।
– कुल्लू की शवाड पीएचसी को खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है।
अन्य फैसले
– मंत्रिमंडल ने 1044 तकनीकी सहायकों को मनरेगा के तहत दैनिक भोगी बनाया है, जिन्होंने 31 मार्च 2016 तक पांच साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसके अलावा 663 को नियमित भत्ता दिया जाएगा, जिनकी नियुक्ति मनरेगा के तहत 26 सितंबर 2012 से हुई है।
– भरमौर में आईटीडीपी के यात्री निवास को सर्किट हाऊस में तबदील करने पर भी मुहर लगाई गई है। – इसके अलावा रैत शिक्षा खंड में नया प्राईमरी स्कूल घराला खोलने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा ऊना के टकराला में भी नया प्राईमरी स्कूल खोला जाएगा।
– कैबिनेट ने सचिवालय में पीडब्ल्यूडी-सी सेक्शन खोलने का फैसला स्टाफ सहित लिया है।
– सिरमौर के पझौता में पुलिस चौकी खोलने का निर्णय हुआ है। कांगड़ा के कंदरौडी में रेलवे पुलिस की आउट पोस्ट को दोबारा खोलने को स्वीकृति दी गई है।
– लाहौल-स्पीति के झलामा में वैटर्नरी डिस्पेंसरी को अपग्रेड किया गया है। कुल्लू की ढोगी ग्राम पंचायत के रूवाड गांव में वैटर्नरी डिस्पेंसरी खोलने का फैसला।
-शिमला की उप तहसील देहा से पटवार सर्कल घुंड व बगैन को ठियोग तहसील में शामिल किया गया है।
– मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पांच निजी नर्सिंग संस्थानों को एनओसी देने का फैसला लिया है। साथ ही 8 संस्थानो को सीटें बढ़ानी की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
संशोधन
मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 में नियम-263 (1), नियम 263 (2) के संशोधन तथा नियम 286 (ए) तथा 286 (बी) को जोड़ने की मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा विधिक लीगल मिट्रोलॉजी एक्ट-2009 के तहत सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र (जीएटीसी) नियम-2016 बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।