धर्मशाला (एमबीएम न्यूज़) : जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा राजीव शर्मां ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश विनिर्दिंष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2003 की विभिन्न धाराओं का उल्लघंन करने पर जिला में कार्यरत सहकारी सभाओं तथा उचित मूल्य की दुकान धारकों को 8 हजार रुपए जुर्मांना किया है। उन्होंने बताया कि जुमाने की यह राशि प्रतिभूति राशि को जब्त करने की एवज में वसूली गई।
उन्होंने बताया कि विभाग के निरीक्षण दल तथा क्षेत्रीय निरीक्षकों ने जिले में विभिन्न सहकारी सभाओं के निरीक्षण के दौरान कार्यप्रणाली में अनियमितताएं पाई गईं थी। उन्होंने जिला में कार्यरत सभी सहकारी सभाओं को नियमानुसार प्रतिदिन मूल्य सूची, स्टाक रजिस्टर और सूचना पट्ट प्रदर्शित करना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी दुकानधारक कालाबाजारी करता पाया गया तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।