नाहन (एमबीएम न्यूज): अगर आप ऐसी आय अर्जित कर चुके हैं, जिसके बारे में आपने आयकर विभाग को नहीं बताया है तो सुनहरी मौका है। अघोषित आय को घोषित कर 45 प्रतिशत की छूट पाई जा सकती है। अन्यथा 300 प्रतिशत तक जुर्माने की संभावना रहेगी। मोदी सरकार ने इस स्कीम को लांच किया था। 30 सितंबर तक मिलने वाले आवेदनों पर ही आयकर विभाग यह बोनांजा देगा।
मंगलवार को यहां आयकर विभाग के डिप्टी कमीशनर विवेक वरधान पंचकुला से पहुंचे थे। व्यापारियों के साथ-साथ पत्रकारों से भी बातचीत की। बातों-बातों में आयकर विभाग के डिप्टी कमीशनर ने यह भी साफ कर दिया कि हरेक व्यक्ति की इलैक्ट्रॉनिक्स लेन-देन पर विभाग की नजर रहती है। लिहाजा अघोषित आय को घोषित करने का बढिया मौका है। उन्होंने कहा कि अघोषित आय हमेशा ही परेशानी का सबब रहती है। बेहतर है कि इसके बारे में विभाग को अवगत करवाने के बाद 45 प्रतिशत तक की छूट हासिल कर लें। अचल संपत्ति को भी घोषित किया जा सकता है।
एक जून 2016 को इसकी मार्किट वैल्यू के आधार पर ही आयकर तय होगा। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की के लिए हरेक नागरिक को सही तरीके से अपने आयकर का भुगतान करना चाहिए। उन्होंने व्यापारियों को अवगत करवाया कि विभाग ने तीन किस्तों में आयकर का भुगतान करने का भी फैसला लिया है। आयकर अधिकारी के मुताबिक अपनी संपत्ति को घोषित करने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा।
इस मौके पर आयकर अधिकारी विनित स्याल व इंस्पेक्टर विक्रमजीत भी मौजूद रहे। व्यापारियों ने भी अपनी शंकाओं को लेकर आयकर विभाग के अधिकारियों से सीधा संवाद किया। सनद रहे कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब आयकर विभाग के अधिकारी न केवल व्यापारियों से बल्कि मीडिया से भी अपनी योजनाओं को लेकर सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं।