पांवटा साहिब, 27 दिसंबर : उपमंडल की पिपलीवाला पंचायत प्रधान को पद से बर्खास्त कर दिया है। उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146(1) के तहत विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से पद से निष्कासित कर दिया है।
दरअसल, प्रधान पर जनवरी 2021 के पंचायती राज चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने और सही तथ्य छिपाने के आरोप लगे थे। जाहिद हुसैन पुत्र फकीर मोहम्मद ने जनवरी 2023 को उपायुक्त सिरमौर को शिकायत दी। शिकायत में जनवरी 2021 में पंचायती राज चुनाव में मोहम्मद सफी ने पंचायत प्रधान का नामांकन भरते समय उसमें कई सूचनाएं छिपाई थी।
शिकायत के बाद उपायुक्त सिरमौर ने मामले की जांच जिला पंचायत अधिकारी को सौंपी। जिला पंचायत अधिकारी ने सभी तथ्यों की जांच करते हुए पाया कि मोहम्मद सफी ने पंचायत प्रधान पद के लिए दाखिल नामांकन पत्र में कई जानकारियां छुपाईं। जिसके बाद पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी को प्रधान पद से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही पंचायत प्रधान का पद भी रिक्त घोषित कर दिया।
प्रधान को पंचायत की चल व अचल संपत्ति को सचिव के पास जमा कराने के निर्देश दिए हैं। मोहम्मद सफी को आगामी 6 वर्षों तक वह किसी भी चुनाव में किसी भी पद पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर विक्रम ठाकुर ने पिपलीवाला ग्राम पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी को निष्कासित करने की पुष्टि की है।