शिमला, 09 दिसंबर : हिमाचल प्रदेश में यातायात नियमों (Traffic Ruls) का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए चालान करने की शक्तियों का दायरा बढ़ाया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के तहत चालान काटने की शक्तियां अब एएसआई (ASI) और हैड कांस्टेबल (Head Constable) को भी प्रदान कर दी है। ये अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर चालान काट सकेंगे।
इसके अलावा परिवहन विभाग के एमवीआई (MVI) और ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी चालानों का निपटारा कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने के बाद पुलिस विभाग में एएसआई और हेड कांस्टेबल बिगड़ैल वाहन चालकों के चालानों का निपटारा कर सकेंगे।
इस सम्बंध में परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना राजपत्र (gazette) में प्रकाशित हो गई है। इसके मुताबिक एएसआई और हैड कांस्टेबल मोटर वाहन अधिनियम के तहत भिन्न-भिन्न धाराओं के तहत जुर्माना वसूल करने के लिए अधिकृत होंगे। इससे पहले पुलिस विभाग में एसआई रैंक से ऊपर के अधिकारियों को चलाना निपटारा करने की पावर दी गई थी। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग के एएसआई और हेड कांस्टेबल को भी चालान का निपटारा करने की अनुमति दे दी है।
हैड कांस्टेबल को चालान काटने की शक्ति नहीं थी। इन्हें ये शक्ति मिलने से चालान के लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलेगी। इससे ई-चालान (E-Chalan) करने एवं लंबित पड़े मोटर वाहन अधिनियमों के चालान के भुगतान करने में तेजी आएगी।