बिलासपुर, 16 जून : मत्स्य आखेट पर लगे पूर्ण प्रतिबंध की उल्लंघना करने पर 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदेश के 5 जलाशयों में गोविंद सागर, पौंग डैम, चमेरा एवं कोल डैम व रणजीत सागर डैम तथा सहायक नदियों के मछुआरों के परिवारों को निरंतर रूप से मछलियां मिलती रहेंगी।
निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य बिलासपुर सतपाल मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवधि को प्रभाव पूर्ण बनाने के लिए विभाग द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसके अन्तर्गत अवैध शिकार को रोकने के लिए निरीक्षण टीमों का गठन किया गया है। उड़न दस्ते सड़क मार्ग से निरंतर गश्त करते रहेंगे, ताकि रोक को सही रूप में लागू किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के तहत 3 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपए का जुर्माना प्रावधान है।
सतपाल मेहता ने कहा कि प्रतिबंध के दौरान प्राकृतिक रूप से प्रजनन करने वाली मछलियों की विभिन्न प्रजातियां सफलतापूर्वक प्रजनन कर सके। कहा कि विभिन्न जल क्षेत्रों में मछलियों की उपयुक्त संख्या बनी रहे।