चंबा, 15 जून : हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के चंबा के भांदल गांव में युवक की नृशंस हत्या की वारदात ने तूल पकड़ लिया है। गुस्साई बेकाबू भीड़ ने हत्या आरोपी परिवार के मकान में आग लगा दी। पूरा घर राख के ढ़ेर में तब्दील हो गया। प्रशासन ने मनोहर हत्याकांड (Manohar Murder Case) के बाद आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करने के आदेश भी दिए हैं।

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बमुश्किल पुलिस (Police) ने भीड़ को तितर बितर किया। घटना को अंजाम देने के दौरान भीड़ ने संपर्क मार्ग को पत्थरों से बंद कर दिया था। इससे पहले आक्रोशित भीड़ जबरदस्ती थाने के भीतर भी घुस गई थी। दो घंटे तक हालात बेकाबू रहे। आक्रोशित भीड़ नारेबाजी के दौरान हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग पर अड़ी हुई थी। इस दौरान लगातार नारे लगाए जा रहे थे….‘मनोहर के हत्यारों को फांसी दो’, ‘मनोहर हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा है’, ‘गुंडागर्दी नहीं चलेगी’।
सलूणी उपमंडल के तहत भांदल पंचायत में एक युवक का क्षत-विक्षिप्त शव बोरी में डालकर नाले में फैंक दिया गया था। बताया गया था कि हत्या के बाद युवक की लाश के 7-8 टुकड़े किए गए थे। एक अन्य जानकारी के मुताबिक चंबा जनपद में अतिरिक्त पुलिस बल (additional police force) की भी व्यवस्था की गई है।
उल्लेखनीय ये भी है कि एक विशेष समुदाय ने हत्या आरोपी परिवार का सामाजिक बहिष्कार (social exclusion) करने का भी ऐलान किया था। उधर, व्यापार मंडल ने भी विश्रामगृह में बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री (CM) को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया।
धारा 144 लागू… ज़िला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (code of criminal procedure) की धारा 144 के प्रावधानों को ज़िला में आगामी 60 दिनों तक लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ज़िला दंडाधिकारी (District Magistrate) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बाहरी कामगारों, किरायेदारों,घरेलू श्रमिक की बढ़ रही संख्या को लेकर पुलिस अधीक्षक (SP) द्वारा सूचित किए जाने पर एहतियातन असामाजिक तत्वों व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों की पहचान के लिए आगामी 60 दिनों तक धारा-144 (section 144) के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि विद्युत परियोजनाओं (power projects) के तहत ठेकेदारों या कंपनियों में लगे प्रवासी मजदूरों की पूर्ववृत्त पहचान और बाहरी राज्यों से आने वाले कपड़े, शाल इत्यादि बेचने और बर्तनों की साफ सफाई से संबंधित कार्यों में लगे लोगों की पूर्ववृत्त पहचान आवश्यक है।
जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियोक्ता, ठेकेदार , व्यापारी को प्रवासी मजदूरों को सेवा में संलग्न करने से पहले संबंधित पुलिस थाना में उनकी पूर्ववृत्त की पहचान और सत्यापन के लिए एक पासपोर्ट आकार (passport size) की फोटो के साथ विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा स्वरोजगार की अवस्था में भी प्रवासी व्यक्तियों को संबंधित पुलिस थाना को सूचित करना होगा।

आदेश के अनुसार ज़िला के सभी एसडीएम से ऐसे व्यक्तियों की निगरानी और नियमित रूप से समीक्षा करने को कहा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी धार्मिक संस्थानों, पूजा स्थलों, परिसरों में ऐसे व्यक्तियों को बिना संबंधित थाना में पंजीकरण के बिना ठहरने की अनुमति नहीं होगी । इसके अलावा उन्हें ठहरने वाले सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड (record) रखना भी अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के तहत धारा 188 के तहत कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है ।
मुख्यमंत्री की अपील, घटना को न दें राजनीतिक या साम्प्रदायिक रंग…. उधर, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Thakur Sukhwinder Singh Sukhu) ने हाल ही में चम्बा जिला के सलूणाी क्षेत्र में युवक की हत्या की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही लोगों से प्रदेश में एकता तथा सौहार्द बनाए रखने और इस घटना को राजनीतिक या साम्प्रदायिक रंग न देने का आग्रह किया है।
उन्होंने यहां कहा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई (legal action) की जा रही है। प्रदेश सरकार इस कठिन घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है तथा सरकार पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी समुदायों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करवाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मामले के हर पहलू पर नज़र रखे हुए है। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने तथा इस मामले में की जा रही जांच में सहयोग देने का आग्रह किया है।