शिमला, 24 जनवरी : हिमाचल प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी करुणामूलक भर्ती में अब 5 फीसदी कोटे की अनिवार्यता नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने सोमवार को करुणामूलक आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है।
इसके मुताबिक किसी भी विभाग, निगम व बोर्ड में चतुर्थ श्रेणी भर्ती में अधिकतम 5 फीसदी कोटे की शर्त को हटा दिया गया है तथा नौकरी के लिए तृतीय का विकल्प दे चुके कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी में विकल्प देने का अवसर भी प्रदान किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार डाइंग कैडर बेलदार के पद पर भी नौकरी दी जा सकेगी। नौकरी देने के लिए वर्ष, 2019 में जारी की गई गाइडलाइन को आधार माना जाएगा। मौजूदा समय में करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के करीब 3 हज़ार से अधिक मामले लंबित है। अब पात्र आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी में नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
सनद रहे कि राज्य में बीते 179 दिन से करुणामूलक आश्रितों का अनशन जारी है। करुणामूलक संघ के बैनर तले शिमला के कालीबाड़ी के समीप वर्षा शालिका में अनशन चल रहा है।