हमीरपुर (एमबीएम न्यूज): युवती से उसी के गांव के एक व्यक्ति द्वारा अश्लील हरकतें करने पर अदालत ने दोषी को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। गुरुवार को गुरमीत कौर एसीजेएम हमीरपुर की अदालत ने चमेल सिंह के खिलाफ जुर्म साबित होने पर धारा 354 (ए)1 में एक साल कठोर कारावास, धारा 354(ए)-4 में एक साल साधारण कारावास, धारा-341 में तीन माह, धारा 452 में छह माह व धारा 323 आईपीसी में तीन माह की सजा सुनाई गई हैं। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
सहायक जिला न्यायावादी कुलभूषण अवस्थी ने बताया कि एक युवती ने भोटा पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 14 अगस्त, 2015 को जब वह क प्यूटर सेंटर भोटा जा रही थी तो उसी के गांव के एक व्यक्ति चमेल सिंह ने उसे रास्ते में रोककर अश्लील हरकतें की और जब इसने इसका विरोध किया तो उसे थप्पड़ भी मारे थे। युवती ने घर आकर अपनी दादी व वार्ड पंच को घटना की जानकारी दी, लेकिन चमेल सिंह ने इनसे भी मारपीट की थी। इसके बाद हमीरपुर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। सरकार की ओर से मुकदमे में 9 गवाह पेश किए गए। इसकी जांच एएसआई देवराज व पैरवी सहायक जिला न्यायावादी कुलभूषण अवस्थी द्वारा की गई।