शिमला, 6 अगस्त : कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों की भीड़ एवं सैलानियों के प्रवेश को लेकर सख्ती बरत रही है। प्रदेश के शक्तिपीठों व मंदिरों में नौ से 16 अगस्त तक मनाए जाने वाले श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले के लिए राज्य सरकार ने एसओपी जारी की है।
इसके तहत श्रावण अष्टमी मेले के लिए बाहरी राज्यों से धार्मिक स्थलों में आने वाले श्रद्वालुओं को 72 घंटे पहले की कोरोना आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके श्रद्धालुओं को आरटी पीसीआर रिपोर्ट में छूट मिलेगी। लेकिन उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
एसओपी के मुताबिक मेला अधिकारी और पुलिस मेला अधिकारी को नो मास्क नो दर्शन की नीति को सुनिश्चित करना होगा। यानी दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं ने अगर मास्क नहीं पहना होगा, तो उन्हें दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी।
इस दौरान धार्मिक स्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करनी होगी। श्रावण अष्टमी मेले के दौरान प्रबंधकों को मंदिरों में सेनेटाइजेशन व हैंड वाशिंग की व्यवस्था करनी होगी। ये आदेश सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से आगामी 18 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे।