शिमला, 15 जून : कोटखाई क्षेत्र में दसवीं की छात्रा को दुष्कर्म के बाद बर्बर तरीके से मौत के घाट उतारने वाले मामले में दोषी करार दिए गए चिरानी नीलू की सजा पर मंगलवार को बहस पूरी हुई। अभियुक्त नीलू को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजीव भारद्वाज की कोर्ट में दोषी की सज़ा को लेकर अभियोजन व बचाव पक्ष के वकीलों के बीच बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश राजीव भारद्वाज ने सज़ा सुनाने के लिए 18 जून की तारीख मुकर्रर की है।
कोर्ट ने 28 अप्रैल को अभियुक्त नीलू को इस मामले में दोषी करार दिया था। गौर हो कि 4 जुलाई, 2017 को शिमला जिले के कोटखाई की एक छात्रा स्कूल से लौटते समय लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।
किशोरी के साथ दरिंदगी की इस वारदात के खिलाफ जबरदस्त जनाक्रोश देखने को मिला था। आक्रोशित लोगों की भीड़ ने कोटखाई थाने को आग के हवाले कर दिया था। प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द की थी। सीबीआई ने डीएनए परीक्षण के आधार पर अप्रैल 2018 में नीलू नामक चिरानी को गिरफ्तार किया था। जुलाई 2018 में सीबीआई ने नीलू के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया था।
इस मामले में सीबीआई ने 55 गवाहों के बयान दर्ज किए। अदालत ने भारतीय दंड संहिता और बच्चों के यौन अपराध से संरक्षण कानून की विभिन्न धाराओं के तहत नीलू को दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार दिया है।