शिमला, 5 फरवरी : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राज्यपाल से 26 फरवरी से 20 मार्च, 2021 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र आयोजित करने की संस्तुति करने का निर्णय लिया गया। बजट सत्र में 17 बैठकें आयोजित करवाई जाएंगी।
मंत्रिमण्डल ने कानून, व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस में दैनिक आधार पर बद्दी जिला पुलिस में 30 होमगार्ड स्वयं सेवकों को तैनात करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) नियम 2021 को हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) नियम 1993 को रद्द कर तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की ताकि करों के सभी भुगतान, मांग अथवा अन्य राशि को इलैक्ट्राॅनिक माध्यम के अतिरिक्त मैनुअल माध्यम से किया जा सके।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों की सुविधा के लिए एक-एक आधुनिक एंबुलेंस (रोगी वाहन) को 3 माह के लिए मैसर्ज जीवीके ईएमआरआई कम्पनी के माध्यम से चलाने को भी अनुमति प्रदान की। बैठक में राइट ऑफ वे पाॅलिसी-2021 के प्रारूप को अधिसूचित करने की स्वीकृति प्रदान की, ताकि दूरसंचार संरचना स्थापित करने के लिए स्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शिता व समयबद्ध पूर्ण किया जाए। यह दूरसंचार क्षेत्र में ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस लागू करने में भी सहायक सिद्ध होगा।
बैठक में जिला ऊना के टाहलीवाल में उद्योग विभाग की 20 कनाल और एक मरला भूमि जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए सालाना एक रुपये प्रति वर्ग मीटर लीज पर 30 वर्ष की अवधि के लिए हरोली औद्योगिक अधोसंरचना विकास संस्था के पक्ष में देने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में चालक/संचालक के 150 पदों को सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति दी। बैठक में फ्राश-कम-चैकीदार-कम-माली के 50 पदों को दैनिक आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तथा हि.प्र. सचिवालय में सफाई कर्मियों के 28 पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने की स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने करूणामुलक आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में लिपिकों के दस तथा चतुर्थ श्रेणी के सात पदों को नियुक्त करने की अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में वाहन चालकों के पांच पदों को भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने विभिन्न साहसिक गतिविधियों के दौरान अधिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश जल क्रीड़ा और संबद्ध क्रियाकलाप प्रारूप नियम-2021 और हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियों (संशोधन) नियम-2021 को भी मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने राज्य में एरो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश एरो स्पोर्ट्स नियम-2020 को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के समक्ष कोविड-19 की स्थिति और शैक्षणिक संस्थानों को पुनः खोलने पर प्रस्तुति भी दी गई।