शिमला/चंडीगढ़, 1 फरवरी : हिमाचल के सोलन जिला में नालागढ़ की अदालत द्वारा हरियाणा के कालका से कांग्रेसी विधायक प्रदीप चौधरी को तीन साल की कैद व 85 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसी के आधार पर हरियाणा के विधानसभा सचिवालय ने विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता को समाप्त कर दिया है। साथ ही अयोग्य भी ठहराए गए हैं।
दो साल से अधिक की सजा पर मौजूदा विधायक स्वतः ही अयोग्य हो जाते हैं, लेकिन इस बाबत हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना के माध्यम से भी विधायक प्रदीप चौधरी को अयोग्य करार दे दिया है। ये आदेश 14 जनवरी से ही लागू मानें जाएंगे, जिस दिन उन्हें अदालत ने सजा सुनाई थी। कालका विधानसभा क्षेत्र को 14 जनवरी 2021 से रिक्त भी घोषित कर दिया गया है।
हिमाचल में हरियाणा के कांग्रेसी विधायक प्रदीप चौधरी सहित 15 को तीन साल की कैद, ये है मामला…
बता दें कि अदालत ने विधायक को हमला व दंगा करने के अलावा अन्य दंडनीय अपराधों के तहत सजा सुनाई थी। मामला, करीब 10 साल पुराना था।