रामपुर/मीनाक्षी भारद्वाज
जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के दोषी कृष्ण को आजीवन कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी सुरेश हसटा के अनुसार जय राम निवासी बिलाड़ा राजस्थान ने पुलिस में बयान दिया कि वह अपने 5 साथियों सहित किन्नौर में कारोबार के सिलसिले में आए थे। वह पुह के सेना क्षेत्र में रह रहे थे। 19 मई 2016 को रमेश और दोषी कृष्ण ने इकट्ठे शराब पीनी शुरु की। लगभग 4:15 बजे उसने चिल्लाने की आवाज सुनी, जिस पर वह शेड में गया। उसने देखा कि कृष्ण बैग उठाकर सड़क की ओर भाग रहा है। शेड में जाकर उसने देखा कि रमेश मृत पड़ा है, जिसके शरीर में घाव थे और उसके शरीर से खून बह रहा था।
इसके बाद जयराम ने इस घटना कि सूचना सेना के अथॉरिटी को दी। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया। अदालत में कृष्ण के खिलाफ आरोप सही साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।