नाहन, 13 जनवरी : जिला सिरमौर में पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर 16 से 22 जनवरी, 2021 तक शराब के ठेके बंद रहेगे। यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर डॉ.आरके परूथी ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158 (द) के अंतर्गत पद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज आदेश जारी किए।
आदेशानुसार जिला सिरमौर की सभी ग्राम पंचायतों में निर्वाचन से एक दिन पूर्व व निर्वाचन के दिन व मतगणना के दिन यानि 16 जनवरी से 22 जनवरी, 2021 मतगणना समाप्त होने तक शराब के ठेके बंद रहेगे।