नाहन,16 दिसंबर : आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बुधवार दोपहर पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े आरक्षण रोस्टर को जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 125 के तहत उपायुक्त डॉ. आरके परुथी ने रोस्टर को जारी किया है। अलग-अलग विकासखंड के रोस्टर की अलग-अलग अधिसूचना जारी की गई है।
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