नाहन, 4 दिसम्बर : प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला दंडाधिकारी सिरमौर डा. आर.के. परूथी ने आज कोविड-19 के बढते मामलो को रोकने के लिए जिला में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत 28 नवंबर, 2020 को जारी एसओपी कि निरन्तरता में आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला में किसी भी समारोह के आयोजन से एक सप्ताह पहले सम्बन्धित एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
यह अनुमति इस वेबसाइट (https covid.hp.gov.in/applications/epass/apply) से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त यदि उपमण्डलाधिकारी व संबंधित तहसीलदार आवश्यक समझे तो आयोजकों को समारोह की विडियोग्राफी की मांग भी की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि आयोजक खान-पान कर्मचारियों के कोविड टैस्ट के प्रमाण के साथ एसडीएम को आवेदन प्रस्तुत करेगा और आयोजक को व्यक्तिगत रूप से कोविड-19 से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि जारी किये प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित न होने पर आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर जुर्माना व मुकदमा भी चलाया जा सकता है। पुलिस को इन कार्यक्रमों के निरीक्षण के संबंध में दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त संबंधित एसडीएम और डीएसपी एक सप्ताह में कम से कम दो कार्यक्रमों का व्यक्तिगत निरीक्षण करेंगे।