नाहन, 26 नवंबर : प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशो के अनुसार जिला दंडाधिकारी सिरमौर डा. आरके परूथी ने आज कोविड-19 के बढते मामलो को रोकने के लिए जिला में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत एसओपी जारी की है। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में 15 दिसम्बर तक प्रत्येक रविवार के दिन आवश्यक सेवाएं जिसमें दवाईयां व डेयरी को छोडकर सभी दुकाने बंद रहेगी।
उन्होंने बताया कि किसी भी समारोह के दौरान जहां धाम, सामुदायिक रसोई व कैटरिंग की व्यवस्था की जानी है, वहां पर प्रबंधकों और खानपान व्यवस्था से जुडे कर्मचारियों को, स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद से कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। यह टैस्ट 96 घंटे से पहले का नही होना चाहिए।
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि किसी भी समारोह के आयोजन से एक सप्ताह पहले सम्बन्धित एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक होगा। आयोजक खानपान कर्मचारियों के कोविड टैस्ट के प्रमाण के साथ एसडीएम को आवेदन प्रस्तुत करेगा और आयोजक को व्यक्तिगत रूप से कोविड-19 से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
आदेशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, 269 व 270 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।