शिमला, 06 नवंबर : रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Rera) हिमाचल प्रदेश के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि रेरा ने ‘न्यू टाउन बद्दी’ (New town Baddi) में आबंटियों (Allotees) को आधारभूत सुविधाएं (Basic facilities) उपलब्ध नहीं करवाने और अपने दायित्वों (obligations) का निर्वहन करने में असफल रहने पर प्रोमोटर (Promoters) गुप्ता प्राॅपर्टी डवेल्पर्ज प्राइवेट लिमिटेड बद्दी जिला सोलन को 25 लाख रुपये का जुर्माना किया है। प्राधिकरण (Authority) ने आबंटी संदीप कुमार तथा अदित कंसल द्वारा रेरा में डवेल्पर के खिलाफ दायर शिकायत की सुनवाई के उपरांत प्रोमोटर को इन दोनों ही आबंटियों द्वारा जमा की गई राशि रिफंड करने के निर्देश दिए।
संदीप कुमार ने गुप्ता प्राॅपर्टी डवेल्पर्ज प्राइवेट लिमिटेड सोलन में फ्लैट (Flat) के लिए नौ लाख आठ हजार 980 रुपये तथा अदित कंसल ने 11 लाख 28 हजार रुपये की अदायगी (Payment) की थी। डवेल्पर को यह राशि एसबीआई (SBI) के ऋण दर की उच्चतम सीमा लागत व दो प्रतिशत अतिरिक्त दर के साथ अदा करनी होगी। प्राधिकरण ने साइट का निरीक्षण करने के उपरांत पाया कि डवेल्पर ने गरीब खरीददारों (Poor buyers) से धन एकत्रित किया और उन्हें स्वीकृत योजना के अनुसार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असफल रहा। जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, वह बहुत ही खराब गुणवत्ता की हैं। आवासीय भवनों (Residential buildings) में लिफ्ट पूरी तरह से कार्यशील (Working) नहीं है और स्वीकृत योजना के अनुसार हरित क्षेत्रों (Green fields) का विकास नहीं किया गया है।
रेरा ने डवेल्पर प्रमोटर (Developer promoter) को आगामी तीन माह के भीतर सभी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। डवेल्पर को स्वीकृत ड्राईंग (Drawing) के अनुसार हरित क्षेत्र विकसित करने, मेन गेट स्थापित करने, स्वच्छता बनाए रखने के लिए जरूरी व्यवस्था करने, सभी ब्लाॅक और सामान्य क्षेत्र में आंतरिक व बाहरी स्थल पर पेंटिंग करने, सभी ब्लाॅक में लिफ्ट कार्यशील करने, क्लब हाउस (Club House) को सभी सुविधाओं के साथ पूरा करने, मल निकासी प्लांट का सुधार करने, वर्षा जल संग्रहण टैंक का निर्माण करने तथा इन सभी कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत पार्किंग क्षेत्र से अस्थायी कार्यालय को हटाने के निर्देश भी दिए हैं। प्राधिकरण ने डवेल्पर को आगामी तीन माह के भीतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए हैं।
यदि आगामी तीन माह के भीतर डवेल्पर ये सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असफल रहता है तो जुर्माना 50 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा। प्राधिकरण ने गुप्ता प्राॅपर्टी डवेल्पर्ज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सुभाष गुप्ता को रेरा की वेबसाइट पर यह शपथ-पत्र भी दायर करने के निर्देश दिए कि कम्पनी ने वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की है। वेबसाइट पर शपथ-पत्र (Affidavit) अपलोड होने के उपरांत आबंटियों के हितों के दृष्टिगत प्राधिकरण ने रेरा पंजीकरण करने का आश्वासन दिया है। प्राधिकरण ने प्रतिवादी (Defendant) को रेरा पंजीकरण के तीन माह के भीतर परियोजना (Project) के लिए पूर्णतः व कब्जा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात प्रतिवादी को आगामी दो माह के भीतर सभी आवंटियों के पक्ष में कन्वेयन्स डीड का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्राधिकरण ने प्रमोटर कम्पनी और इसके सभी निदेशकों को सभी आवंटियों जिन्होंने इस आदेश के पांच माह के भीतर पूरी अदायगी कर दी हो, उनके पक्ष में कन्वेयन्स डीड (Conveyance deed) करने के निर्देश भी दिए। यदि डवेल्पर यह कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसे 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्राधिकरण ने इस आदेश की पालना पूर्ण होने तक प्रतिवादी को इस परियोजना में फ्लैट व दुकानें बेचने, आबंटित करने और आरक्षित करने पर पाबंदी लगाई है। प्राधिकरण ने शिकायतकर्ता (Complainant) को अदायगी करने और जुर्माने की राशि जमा करवाने तक इस परियोजना से संबंधित डवेल्पर के बैंक खातों से किसी भी प्रकार की निकासी पर रोक लगाई है।