नाहन, 15 अक्तूबर- जिला दंडाधिकारी डॉ आरके परूथी ने आज यहां अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि श्री महामाया बाला सुन्दरी जी त्रिलोकपुर मन्दिर में 17 अक्तूबर, से 31 अक्तूबर, 2020 तक मनाए जाने वाले आश्विन नवरात्र मेले के दौरान मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेगी। कालाअंब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रताओं को केवल दुकान के अन्दर ही पर्दे में मांस व मछली को विक्रय करना होगा तथा उपरोक्त क्षेत्र में मास व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि मेले में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था और मन्नतों के साथ श्री महामाया बालासुन्दरी जी त्रिलोकपुर मन्दिर में आते है, जिससे आवश्यक हो जाता है कि संपूर्ण मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मेला के दौरान कोई भी मांस व मछली इत्यादी की बिक्री न हो, ताकि श्री महामाया बालासुन्दरी जी त्रिलोकपुर मन्दिर में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न न हो।
मेला के दौरान तूड़ी व भूसा से लदे वाहनों पर प्रात 8 से रात्री 8 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-115 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है, जिसके तहत कालाअंब-त्रिलोकपुर सडक पर स्थित उद्योगों विशेषकर कागज के कारखानों में उत्पादन की पूर्ति हेतू तूड़ी अथवा भूसा आदि से लदे ट्रक/ट्रेक्टरों की आवाजाही पर मेला अवधि के दौरान प्रात‘ 8 बजे से रात्री 8 बजे तक प्रतिबंध रहेगा ताकि यातायात अवरुद्ध न हो सके
आदेशों के अनुसार कालाअंब त्रिलोकपुर मार्ग पर कागजात कारखानों के ट्रक/ट्रेक्टर जिन पर मूल ढांचे के अतिरिक्त बड़े-बड़े बोरे की सहायता से तूडी आदि लाया जाता है ऐसे संबंधित वाहनों को कालाअंब से त्रिलोकपुर रोड पर 17 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 2020 तक प्रातः 8 बजे से रात्री 8 बजे तक चलाये जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
त्रिलोकपुर में मेला अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध
जिला दण्डाधिकारी डॉ आरके परूथी ने सीआरपीसी की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा मेला अवधि के दौरान कालाअंब पुलिस क्षेत्र और मेला क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री व अन्य धारधार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है। आदेशो के अनुसार किसी भी श्रद्धालु द्वारा मेला अवधि के दौरान मन्दिर में नारियल चढाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब का सेवन कर हुडदंग मचाने पर सख्ती से निपटा जाएगा।