शिमला, 14 सितंबर : उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने आज प्रश्नकाल के दौरान कहा कि ईपीएफ (EPF) उल्लंघना की लिखित में सूचना मिलने पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वह सदन में विधायक रामलाल ठाकुर के सवाल का जवाब दे रहे थे। रामलाल ठाकुर का कहना था कि चार-पांच औद्योगिक यूनिट ने कर्मचारियों या मजदूरों का ईपीएफ का पैसा जमा नहीं करवाया है। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद भी कोरोना काल में कई उद्योगों ने वेतन नहीं दिया तथा मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि ईपीएफ का पैसा जमा नहीं करवाने के मामले में मजदूर संघ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। वहीं राकेश सिंघा ने कहा कि यदि तथ्य सहित मामला जाए जाते हैं तो क्या मंत्री एक सप्ताह में उन्हें निपटाएंगे। इस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि सदस्य लिखित में अनयिमितता करने वाले उद्योगों व कर्मचारियों के नाम बताएं वह इसपर आगामी कार्रवाई अमल में लाएंगे।
उन्होंने कहा कि यदि कोई शिकायत साक्ष्य के साथ ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल पर करता है, तो उसका समयबद्ध तरीके से निष्पादन किया जाता है। इस बारे विभाग का कहना है कि प्राईवेट इंडस्ट्रीज में कार्यरत मजदूरों द्वारा ईपीएफ से सम्बंधित शिकायतें विभाग को भी प्राप्त होती हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, शिमला, को आवश्यक निपटान हेतु भेज दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि व विविध प्रावधान अधिनियिम, 1952 के अन्तर्गत निजी उद्योगों में कार्यरत मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित् किया गया है। निजी उद्योगों में कार्यरत मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा का कार्यान्वयन क्षेत्रीय आयुक्त भविष्य निधि, शिमला द्वारा किया जाता है। श्रम एवं रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त अधिनियम का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है।
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