नाहन 13 अगस्त : ग्राम पंचायत बनकला, सुरला, बर्मा पापड़ी और कालाआम्ब में कोरोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत बनकला के वार्ड नम्बर-4 में स्थित हितेन्दर के सम्पूर्ण निवास, ग्राम पंचायत सुरला में स्थित धमेद्र सिंह सपुत्र लखी राम, दीपक कुमार सपुत्र राधे श्याम, सुरेन्द्र कुमार सपुत्र बाबुराम, सत्या देवी पत्नी बाबूराम के निवास स्थानों, ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी में ग्राम कन्डेई वाला डाकरा में स्थित गीता देवी पत्नी जय चंद, बवली देवी पत्नी मान सिंह के निवास स्थान, ग्राम पंचायत कालाआम्ब की ग्राम ओगली में स्थित सुशील कुमार सपुत्र ज्ञान सिंह के निवास स्थान को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील किया गया है।
इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत बनकला के वार्ड नम्बर 4 का शेष क्षेत्र, ग्राम पंचायत सुरला के ग्राम छरजन का शेष क्षेत्र, ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी की ग्राम कन्डेई वाला डाकरा का शेष क्षेत्र और ग्राम पंचायत कालाअम्ब की ग्राम ओगली के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियमकी धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत बनकला के वार्ड नम्बर 4 का शेष क्षेत्र, ग्राम पंचायत सुरला के ग्राम छरजन का शेष क्षेत्र, ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी की ग्राम कन्डेई वाला डाकरा का शेष क्षेत्र और ग्राम पंचायत कालाअम्ब की ग्राम ओगली के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियमकी धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।