शिमला, 10 अगस्त : सूबे के सरकारी स्कूलों में नियुक्त हजारों पैट टीचर्स (PET Teachers) बिना टैट परीक्षा पास किए बिना रेगुलर होंगे। शिक्षा विभाग ने 3264 पैट टीचर्स को रेगुलर करने के लिए टैट की शर्त हटा दी है। सरकार ने सोमवार को एक नई अधिसूचना जारी कर इन टीचर्स को टैट से राहत प्रदान की है। दरअसल इन टीचर्स की नियुक्ति वर्ष 2003 से 2007 के बीच हुई थी और उस समय टैट की शर्त नहीं थी। साल 2010 में टैट अनिवार्य किया गया था। इन टीचर्स को विभाग डीएलएड का कोर्स करवा चुका है। इस कोर्स को करने के बाद ये नियुक्ति के पात्र बन गए। इससे पहले पैट टीचर्स दुविधा में थे कि यदि टैट की शर्त लगती है, तो वे रेगुलर नहीं हो सकेंगे।
बता दें कि सरकार ने गत 5 अगस्त को पैट सहित अन्य अस्थायी टीचर्ज के नियमितीकरण के आदेश जारी किए थे। इसके तहत 6799 पीटीए, 3264 पैट और 97 पैरा शिक्षक नियमित होंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद 25 जून को प्रदेश कैबिनेट ने अस्थायी शिक्षकों को नियमित करने की मंजूरी दी थी। हालांकि शिक्षकों को बैकडेट से कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा।
इसी साल 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी शिक्षकों को राहत देते हुए सभी याचिकाओं को रद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2014 को दिए गए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था। 9 दिसंबर 2014 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अस्थायी शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। फैसला आने के बाद राज्य सरकार ने 10 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके पैरा शिक्षकों को नियमित करने और सात साल का कार्यकाल पूरा कर चुके शिक्षकों को अनुबंध पर लाया था। 22 जनवरी 2015 में सुप्रीमकोर्ट ने मामले पर यथा स्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए थे। इसके बाद से शिक्षक अनुबंध पर आ गए थे, लेकिन नियमित नहीं हो पाए थे। उस समय जो शिक्षक किन्हीं कारणों से अनुबंध पर नहीं आ पाए थे, वे पीटीए पर ही सेवाएं दे रहे थे।
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