पांवटा साहिब: उपमंडल में माजरा(Majra) थाना के तहत गुलाबगढ़ प्रकरण में 8 आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट(Himachal High Court) ने खारिज कर दी। जबकि एक की याचिका को मंजूर कर लिया है। दरअसल, आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट में करीब 12 दिन से विचाराधीन थी। इसकी सुनवाई आगे खिसक रही थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने 8 की जमानत याचिका को रिजेक्ट कर दिया। इसमें फरीद, सलमान, राकिब, फिरोज खान, ताजिम,मुबीन ,शाहरुख व आरिफ अली शामिल है,जबकि हेड कांस्टेबल खालिद को अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) मिली है। 25 जून की रात दो गुटों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ था। पुलिस ने आठ आरोपियों को जमानत न मिलने पर गिरफ्तार कर लिया है।
मामला, बेहद ही संवदेनशील हो गया था। इसकी वजह यह थी कि एक समुदाय के संगठनों ने इसमें खुलकर मोर्चा खोल दिया था। इस मामले में 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 9 ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी, जो कोर्ट के समक्ष विचाराधीन चल रही थी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया था । बता दें कि इस प्रकरण में नाहन महिला थाने में तैनात हैड कांस्टेबल को सस्पेंड भी किया जा चुका है। इस मांमले में दो और गिरफ्तारियों की संभावना भी जाहिर की जा रही है। अब तक 13 गिरफ्तारियां कर ली गई है। बता दे कि इस मामले में दूसरे पक्ष के करीब 8 लोग घायल हुए थे, इसमें से दो को हायर सेंटर रैफर किया गया था। इसके बाद प्रशासन व पुलिस ने जनता से सौहार्द की अपील भी की थी। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुरुवाला, माजरा व पावंटा साहिब के थाना प्रभारियों (SHO) की टीम गठित की गई थी।
इसी बीच पावंटा साहिब के डीएसपी वीर बहादुर ने 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।
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