धर्मशाला: अनलॉक-2 में बाहरी राज्योें में रह रहे कांगड़ा निवासी ई-कोविड की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाकर वापिस अपने घर आ सकते हैं। देश के रेड जोन क्षेत्रों से आने वाले कांगड़ा निवासियों को संस्थागत क्वारंटीन करने का प्रावधान किया गया है इसमें बच्चों तथा वरिष्ठ नागरिकों को होम क्वारंटीन किया जाएगा जबकि अन्य क्षेत्रों से आने वाले कांगड़ा निवासियों को भी 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा।
यह जानकारी उपायुक्त राकेश प्रजापति ने धर्मशाला में शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि ई-कोविड पर पंजीकरण की स्लिप भी मोबाइल नंबर पर आएगी जिसको बैरियर या नाके पर दिखाकर कांगड़ा निवासी प्रवेश कर सकते हैं इसकी सूचना संबंधित एसडीएम को भी भेजी जाएगी ताकि बाहर से आने वाले कांगड़ा के नागरिकों की सुचारू मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके। रेलवे तथा हवाई सेवाओं के माध्यम से आने वाले नागरिकों के लिए भी होम क्वारंटीन तथा संस्थागत क्वारंटीन की शर्तें लागू रहेंगी।
उन्होंने कहा कि व्यवसायिक कारणों से आवाजाही करने वालों, बाहरी राज्यों से मजदूरी इत्यादि के लिए आने वालों को भी अनुमति प्रदान की गई है। बाहरी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों से कार्य या बिजनेस को लेकर रोजाना आवाजाही करने वालोें को भी पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है इन लोगों का डाटा बेस प्रशासन के पास पहले से ही उपलब्ध है। बाहरी राज्यों में 48 घंटें का राउंड ट्रिप पूरा करने पर भी क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य सेवाओं एवं पैरामेडिकल स्टाफ को उनके आफिसियल आईकार्ड पर प्रवेश मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी टूरिस्ट को कांगड़ा जिला में आने के लिए 72 घंटे पहले की कोविड-19 की सेंपल रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी है इसके साथ ही एक ही जगह पर पांच दिन होटल में बुकिंग भी अनिवार्य है।
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि अनलॉक-2 में सुबह पांच बजे से लेकर रात्रि नौ बजे तक ढील रहेगी। उन्होंने कहा कि ट्रेंकिग गतिविधियों को आरंभ करने के लिए भी छूट प्रदान कर दी गई है जबकि पैराग्लाइडिंग, स्पोर्ट्स गतिविधियां इत्यादि को लेकर अभी पहले जैसी ही स्थिति रहेगी।
सामाजिक दूरी तथा होम क्वारंटीन की अनुपालना करें सुनिश्चित…
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि अनलॉक-दो में नागरिकों को आवाजाही सहित बाजारों इत्यादि खुलने में छूट प्रदान की गई है ऐसी स्थिति में अब नागरिकों को जिम्मेदारी के साथ सामाजिक दूरी तथा होम क्वारंटीन के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटीन नागरिकों को भी परिवार तथा समाज की सुरक्षा के लिए अपना दायित्व निभाना होगा। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि समाज के सभी नागरिक अगर सामाजिक दूरी, होम क्वारंटीन तथा स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पूरी पालना करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है।
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