शिमला: राज्य सरकार ने अनलाॅक-2 में प्रदेश के भीतर निकासी व आगमन को लेकर छूट दी है। हालांकि पर्यटकों को अनुमति देने को लेकर आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन आम लोगों के लिए तीन बिन्दुओं पर व्यवस्था की गई है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन तो करना होगा, लेकिन अप्रूवल की इंतजार की आवश्यकता नहीं होगी। केवल आवेदन की प्राप्ति स्लिप ( Acknowledgement Reciept) ही मान्य होगी।
हिमाचल प्रदेश में प्रवेश या राज्य से बाहर जाने के लिए अपने वाहन की उपलब्धता होने की स्थिति में अलग लिंक होगा। जबकि राज्य के भीतर के आवेदकों के लिए भी आवेदन लाजमी है। इसी तरह विदेश से हिमाचल आने की स्थिति में भी पंजीकरण जरूरी किया गया है। सरकार ने आवेदन प्रवेश या निकासी की बात कही है। अगर आवेदन नहीं भी होता तो भी बैरियर पर जरूरी दस्तावेज के साथ आना-जाना किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बैरियर पर पंजीकरण में समय की बर्बादी से बचने की सलाह भी दी गई है।
बता दें कि पर्यटकों को राज्य में आने से पहले 72 घंटे के भीतर कोविड टैस्ट करवाना होगा। होटल की बुकिंग न्यूनतम 5 दिनों के लिए होगी। हालांकि सरकार ने धार्मिक स्थलों को भी खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी है, लेकिन इसके मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया ( Standard Operating Procedure) का इंतजार किया जा रहा है।
इस लिंक पर हिमाचल में आगमन व निकासी को लेकर किए जा सकते हैं आवेदन https://covid19epass.hp.gov.in/
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