हमीरपुर : कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमित एक व्यक्ति का मामला सामने आने के उपरांत सुजानपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत चलोह के एक वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश पारित किए हैं। इस क्षेत्र में कर्फ्यू में दी गई ढील भी समाप्त कर दी गई है।आदेशों में कहा गया है कि सुजानपुर उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत चलोह के गांव छनेड़ में गत दिन कोविड-19 संक्रमित एक व्यक्ति का मामला सामने आने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई थी। ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने एवं फैलने से रोकने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा न हो।
सुजानपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत चलोह के वार्ड नंबर-4 (छनेड़) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आदेशों के अनुसार इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है।
लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। उपरोक्त क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा करेगा, न इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।