नाहन: विकास खंड पांवटा साहिब के क्षेत्र संत तेजा सिंह कॉलोनी से तारुवाला गुरुद्वारा, आदर्श कॉलोनी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) तारूवाला से हरिओम कॉलोनी और वार्ड नंबर 13 से रोज ऑर्किड स्कूल तक के क्षेत्र को हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। हालांकि हरीओम कॉलोनी के दाएं क्षेत्र को फिलहाल हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन में ही रखा गया है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ आरके परूथी ने दिए।
उन्होंने बताया कि इस संपूर्ण क्षेत्र में सभी पंजीकृत दुकानें (मार्किट कॉम्प्लेक्स को छोड़ कर) सप्ताह के 6 दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी जबकि बाजार रविवार के बदले सोमवार को बंद रहेंगे परन्तु सोमवार को औद्योगिक गतिविधियां, कैमिस्ट शॉप्स, निर्माण गतिविधियाँ व वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे। जबकि दूध की दुकान सोमवार को सुबह 7 से 10 बजे तक खुली रहेंगी।
उन्होंने बताया कि सभी दुकानदारों को सोशल डिसटेसिंग (दो गज की दूरी) का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और दुकान के बाहर सामान रखने पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ,नाई की दुकान, सैलून व ब्यूटी पार्लर बुधवार, शुक्रवार व रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेगे।
उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट ढाबे में बैठकर खाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा केवल खाने की होम डिलीवरी को ही अनुमति होगी। सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, एवं अन्य गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटका, तम्बाकु व च्यूइंग गम का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी प्रकार की आवजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त जिला के अन्दर होने वाली शादियों में 50 से अधिक लोगों के इक्कठा होने की अनुमति नहीं होगी व दाह संस्कार के दौरान 20 लोगों से अधिक इक्कठे होने की अनुमति नही होगी। इसके अतिरिक्त 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति गर्भवती महिला व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चें केवल आपताकालीन स्थिति को छोड घर पर ही रहेगे।
नगर परिषद व उपमण्डल पांवटा साहिब के बाजार सोमवार के दिन के दिन बंद रहेंगे। यह आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर डा आरके परूथी ने दिनांक 19 मई, 2020 को जारी किए आदेशों की निरन्तरता में आज जारी किए।
उन्होने स्पष्ट करते हुए बताया कि यह निर्णय व्यापार मंडल नाहन व पांवटा साहिब के व्यापारियों से चर्चा उपरान्त लिया गया है। जबकि जिला सिरमौर के अन्य क्षेत्र में मार्केट रविवार के दिन बंद रहेगी।
इसके अतिरिक्त 1 जून, 2020 को सोमवार के दिन ठेके खुले रहेंगे ताकि वह अपना स्टॉक पूरा कर सके।