नाहन : जिला सिरमौर में 30 जून तक कर्फ्यू जारी रहेगा रहेगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने कोरोना वायरस के बढते संक्रमण को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा-144(1)(2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्फ्यू अवधि जोकि प्रदेश में 31 मई तक की गई थी, जिसकी अवधि अब जिला में अगले आदेशों तक 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 269,270 और 188 तहत व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।