शिमला : हिमाचल की जयराम सरकार ने कोरोना की मार झेल रहे ट्रांसपोर्टरों को बड़ी सोगात दी है। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बस-ट्रक व अन्य गाड़ियां नहीं चलने से हुए नुकसान को देखते हुए वाहनों पर लगने वाले चार माह का टैक्स माफ कर दिया है।
प्रधान सचिव परिवहन जगदीश चंद्र शर्मा की ओर से आज जारी अधिसूचना के अनुसार एक अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक वाहनों के टोकन व स्पेशल रोड टैक्स में छूट रहेगी। सार्वजनिक सेवा वाहन, माल वाहन, स्कूल व सिटी बसों एवं निजी सेवा वाहनों के टोकन टैक्स व स्पेशल रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वाहनों का मार्च और अगस्त माह का ही टैक्स देना पड़ेगा।
बता दें कि कोरोला लाॅकडाउन में टैक्सी, मैक्सी, बस, ट्रक, टैंपो ट्रैवलर सहित अन्य ट्रांसपोर्टस परेशान थे कि वाहनों के खड़े होने से उनका कोई कारोबार नहीं हुआ है और ऐसे में वह टैक्स कैसे अदा करें। वे कई बार प्रदेश सरकार से टैक्स माफ करने की गुहार भी लगा चुके थे।